मुंबई, 04 नवम्बर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती पेपरलीक-2021 मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) राजकुमार यादव सहित पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि उसके बेटे भरत यादव समेत नौ अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने कुल 14 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की थी। एसओजी ने राजकुमार यादव को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे भरत यादव के लिए भर्ती परीक्षा का पेपर खरीदा था। भरत यादव लिखित परीक्षा में पास हो गया था, लेकिन फिजिकल टेस्ट में असफल रहा।
कोर्ट ने अपने आदेश में पेपरलीक गैंग के सक्रिय सदस्यों, पेपर सॉल्वर और ट्रेनी एसआई की जमानत खारिज कर दी। इनमे विजय कुमार डामोर, प्रवीण कुमार खराड़ी, सत्येन्द्र यादव, समेता कुमारी और राजकुमार यादव शामिल हैं। अदालत ने कहा कि इन आरोपियों की भूमिका गंभीर है और जांच पर असर पड़ने की संभावना है। वहीं, हाईकोर्ट ने पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के रिश्तेदार राहुल कटारा, मीडिएटर रविन्द्र सिंह, असफल अभ्यर्थी नेहा पांड्या, नैतिक पांड्या, ऋद्धि पांड्या, भरत यादव, और डमी कैंडिडेट्स अशोक सिंह व राधिका सिंह को जमानत दे दी। यह मामला राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती घोटालों में से एक रहा है, जिसमें अब तक कई अधिकारियों, मध्यस्थों और अभ्यर्थियों की संलिप्तता सामने आ चुकी है।